'जमा मस्जिद परिसर से अवैध मदरसा हटाने की मांग..', याचिका पर केंद्र और कर्नाटक सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

बैंगलोर: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार (17 जनवरी) को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका के जवाब में राज्य और केंद्र सरकारों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।  जनहित याचिका (PIL) याचिका में कहा गया है कि मांड्या जिले के श्रीरंगपट्टनम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित मस्जिद के परिसर में अवैध रूप से एक मदरसा चलाया जा रहा था।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने अभिषेक गौड़ा की अपील पर सुनवाई की, उत्तरदाताओं को आपत्तियां दर्ज करने के लिए समन जारी किया और बाद में सुनवाई स्थगित कर दी। रिपोर्टों में कहा गया है कि याचिकाकर्ता रामनगर जिले के कनकपुरा तालुक के होसा कब्बालु गांव के निवासी अभिषेक गौड़ा ने कहा कि श्रीरंगपट्टनम में जामा मस्जिद के अंदर मदरसे ने संरचनात्मक संशोधन करके, परिसर को ध्वस्त करके, बाथरूम का निर्माण करके, ऐतिहासिक मूर्तियों को नष्ट करके और वहां प्रतिदिन खाना पकाने और उपभोग करके मूल संरचना को नुकसान पहुंचाया। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उक्त मस्जिद का निर्माण टीपू सुल्तान के काल में किया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा कि, "उपरोक्त सभी कृत्य पूरी तरह से अवैध हैं और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम और नियमों की धारा 7, नियम 7 और 8 का उल्लंघन हैं।" याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के पदाधिकारियों ने सरकार से 2022 में इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए कहा था और पुलिस शिकायत भी दर्ज की थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मस्जिद के अंदर मदरसे की जानकारी के लिए याचिकाकर्ता की RTI अपील के जवाब में, ASI ने कहा कि संरक्षित स्थल के भीतर मदरसा संचालित करने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी।

याचिकाकर्ता ने अदालत से ASI को मस्जिद से अवैध ढांचे हटाने और वहां चल रहे अवैध मदरसे को बंद करने का आदेश देने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य या केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिलने के बाद अदालत में याचिका दायर की है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने तीनों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है। 

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