एयरसेल मैक्सिस मामला: चिदंबरम और कार्ति को दिल्ली हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्‍ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एयरसेल मैक्सिस मामले में चिदंबरम व उनके बेटे की अग्रिम जमानत को ख़ारिज करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दोनों को नोटिस जारी किया है. इससे पहले INX मीडिया हेराफेरी के सीबीआई मामले में पी चिदंबरम को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

दरअसल, बीते दिनों उच्च न्यायालय ने सीबीआई और चिदंबरम की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. चिदंबरम ने सीबीआई मामले में जमानत याचिका लगाई थी और इस समय इसी मामले में चिदंबरम दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद हैं. इससे पहले चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने पिछली सुनवाई में उनकी ओर से उच्च न्यायालय के सामने दलील रखते हुए कहा था कि वह कभी भी इन्द्राणी मुखर्जी से नहीं मिले.

कपिल सिब्बल ने उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई हिरासत के दौरान मुझसे कहा गया था कि पीटर मुखर्जी ने हमसे मुलाकात की है, इंद्राणी ने नहीं. ये खुद पीटर ने अपने बयान में कहा है. ऐसा एजेंसी के अधिकरियों ने बताया है. इसके अलावा विज़िटर्स बुक की भी जांच की जा सकती है कि इंद्राणी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है.

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