नई दिल्ली : देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों पहले सड़क पर खुले मेनहॉल में गिरकर 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मृतक की मां को 10 लाख रुपए बतौर मुआवाजा देने का दिल्ली सरकार को आदेश सुनाया है. साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है कि चार हफ्तों के भीतर मृतक की मां को सरकार की ओर से मुआवजा दिलवाना निश्चित किया जाए. राजधानी दिल्ली में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, छुड़ाई गई 39 लड़कियां गौरतलब है कि यह मामला 21 दिसंबर 2015 का है जब मिलेनियम पार्क में ललिता पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र पिकनिक मनाने गए थे. इस दौरान कक्षा छह का छात्र लावांश पार्क के बाहर खुले मेनहॉल में गिर गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी. क़ानूनी पचड़े से निकली 'फन्ने खां' मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि मेनहॉल वाली जगह पर आम लोगों की जानकारी के लिए एक साइन बोर्ड लगाए जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटना न हो. हाईकोर्ट ने साफ़ निर्देश दिया है कि अगर भविष्य में ऐसी घटना होती है तो संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही कहा जिस इलाके में यह घटना होगी उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी. ख़बरें और भी... असम की तरह अन्य राज्यों में भी एनआरसी की मांग उठी नोएडा मे गिराई जाएगी 96 इमारतें दिल्ली में दिन-दहाड़े ट्रैन से बरामद हुए 24 लाख 60 हजार रूपए