दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 10 से 49 बेड वाले अस्पतालों को घोषित किया COVID हॉस्पिटल

नई दिल्ली: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 10 से 49 बिस्तरों की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी र्निसंग होम को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश के अनुसार, विशेष रूप से आंख, नाक, कान एवं गले (ENT) का उपचार करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसूति गृहों और आईवीएफ केंद्रों को ही इससे फिलहाल रियायत दी गई है।

इसमें कहा गया कि छोटे और मध्यम मल्टी स्पेशियलिटी नर्सिंग होम में कोरोना और गैर-कोरोना पेशेंट्स के एक-दूसरे के परस्पर सपंर्क में आने से बचने के लिए और कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के ऐसे सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 र्निसंग होम घोषित किया गया है, जिनकी बेड क्षमता 10 बेड से 49 बेड है।

दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी नर्सिंग होम को आदेश जारी होने के बाद तीन दिन के भीतर अपने कोविड-19 बिस्तरों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में नाकाम रहने वालों को दिल्ली नर्सिंग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 14 में संलग्न अनुसूची की उपधारा 14.1 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

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