वाराणसी में राहुल और सिदधू के खिलाफ परिवाद दाखिल

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल और हाल ही में भाजपा से कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ धार्मिक आस्था को चोट पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसीजीएम 6 न्यायालय में अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा बुधवार को परिवाद दाखिल किया गया.

गौरतलब है कि सोमवार 16 जनवरी को राहुल ने कहा था कि अब रामलीला में राम, मोदी का मुखौटा पहन कर आएंगे, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को कैकई और कांग्रेस को कौशल्या कहा था. इसे धार्मिक भावना को आहत करने और सार्वजनिक रूप से जानबूझकर अपमान करने का मामला मानते हुए अधिवक्ता त्रिपाठी द्वारा राहुल गांधी और सिद्धू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 298, 511 और 500 के तहत वाराणसी न्यायालय में परिवाद दाखिल किया गया जिस पर बुधवार को 4 बजे सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की है.

इस बारे में परिवाद दाखिल करने वाले अधिवक्ता कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा दिए गए बयान से हमारी आस्था पर चोट पहुंची है. इसलिए मैंने ये परिवाद दायर किया, ताकि उन्हें दंड मिले और वो भविष्य में ऐसा दुबारा बोलने से पहले सोचे.

सुप्रीम कोर्ट में जलीकट्टू मामला, प्रदर्शन का सिलसिला जारी

बरी हो गये सलमान, पर थमे नहीं कोर्ट के चक्कर

 

Related News