करदाता को बड़ी राहत! अब इस दिन तक दाखिल करा सकते है कर

नई दिल्ली: यदि आपने अब तक जीएसटी नहीं भरा है तो सरकार आप पर भारी पेनल्टी लगाने वाली है। मगर इससे पूर्व सरकार करदाता को राहत देते हुए GST फाइल करने का एक और अवसर दे रही है। सरकार इसके लिए एक माफी योजना चला रही है जिसके तहत कारोबारी 1 अगस्त के पहले अपना कर दाखिल कर सकते हैं। नहीं तो इसके पश्चात् उन्हें 10000 मासिक जुर्माना लग सकता है।

सरकार की एमनेस्टी स्कीम:- दरअसल, देश में लाखों कारोबारियों ने आज तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो बार भर कर छोड़ दिया है। भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना की घोषणा की है। ऐसे कारोबारी, जिन्होंने वर्ष 2017 से अब तक निबंधन तो कराया है, मगर अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो रिटर्न भर कर छोड़ दिया है, वैसे व्यक्तियों को भारत सरकार एक अंतिम अवसर दे रही है। एमनेस्टी मतलब माफी योजना के तहत इन कारोबारियों को अगस्त माह से पहले तक का अवसर दिया गया है।

बता दें कि देश में कई छोटे-छोटे कारोबारी हैं, जिसका जीएसटी नबंधन तो है मगर उन्होंने अब तक रिटर्न नहीं भरा है। ऐसे व्यक्तियों पर अब सरकार सख्त हो गई है। इन्हें अब ज्यादातर 10 हजार प्रतिमाह पेनल्टी देना पड़ सकती है। सरकारी की माफी योजना के तहत अब इन कारोबारियों को 1 अगस्त तक का वक़्त दिया गया है यदि तब तक इन्होनें जीएसटी नहीं भरा तो उन्हें प्रत्येक माह 10 हजार रुपये तक पेनल्टी भर पड़ सकती है।

किसे मिलेगा लाभ:-  जीएसटी के एक अफसर के मुताबिक, 'ऐसे कारोबारी जिन्होंने जीएसटी लागू होने के पश्चात् अपना पंजीकरण कराया है मगर रिटर्न नहीं भरा है तथा उनका कारोबार बंद भी हो गया या उनका पंजीकरण रद्द हो चुका है उन्हें भी हर हाल में रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। ऐसे कारोबारी एमनेस्टी योजना का फायदा लेकर जुर्माने से बच सकते हैं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो प्रत्येक माह जुर्माने की राशि बढ़ती जाएगी। 

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