मध्यप्रदेश होम गार्ड नियम 2016 के नियम 29 में संशोधन राजपत्र हुए प्रकाशित

मध्यप्रदेश होम गार्ड नियम 2016 के नियम 29 में संशोधन राजपत्र प्रकाशित हुए है। अब राज्य सरकार के विभागों में होम गार्ड तैनाती पर विभागों को कोई राशि का भुगतान नहीं करना होगा। पहले राज्य सरकार के विभागों पर तैनात होम गार्ड के वेतन भत्तों के देड़ गुना (150%) का भुगतान करने का बंधन था। अब यह बंधन राज्य सरकार के विभागों पर से समाप्त हो गया है। राज्य सरकार के निगमों, भारत सरकार के विभागों और भारत सरकार के निगमों में पूर्ववत देड़ गुना भुगतान की शर्त लागू रहेगी। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 11,000 होम गार्ड कॉल ऑन (तैनात) हैं।

 

 

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