जेल से नहीं मिलेगी शराबियों को राहत, पहले देना होगी ये खबर

पटना: बिहार में शराबियों के विरुद्ध कानूनों में छूट बरतने के आदेश पर जंग छिड़ गई है. दरअसल, बिहार की नीतीश सरकार ने शराब पीने वालों के लिए सजा का प्रावधान समाप्त कर दिया है. हालांकि, इसके लिए शराब पीने वाले शख्स को यह बताना होगा कि उसने किस सप्लायर से शराब खरीदी है. वही आबकारी विभाग के डिप्टी कमिश्नर कृष्णा कुमार के अनुसार, शराबी को छूट देने का निर्णय शराब माफिया के नेटवर्क पर नियत्रंण लगाने के लिए लिया गया है. यदि कोई शख्स शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है तो उससे सीधे शराब बेचने वाले का नाम तथा पता पूछा जाएगा. खबर प्राप्त होने पर बताए गए पते पर रेड की जाएगी. यदि जानकारी सही प्राप्त होती है तो उसे शराब पीने को सजा नहीं होगी.

बता दे कि नीतीश सरकार ने अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी का निर्णय लिया था. फैसले के एक वर्ष पश्चात् मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश की महिलाओं से इसका असर पड़ने का वादा किया था. हालांकि, शराबबंदी कानून को ठीक तरीके से लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा. बीते नवंबर में रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें कहा गया कि शराब से हुई त्रासदियों में 50 से अधिक व्यक्तियों की जान गई है.

आपको बता दें कि बिहार के बाहर से आने वाले व्यक्ति गिरफ्तारी एवं शादी की पार्टियों पर छापेमारी से बहुत आक्रोश था. मुख्यमंत्री नीतीश जनसभाओं के जरिए शराबबंदी को प्रभावी बनाने तथा इसे रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को हेलीकॉप्टर, ड्रोन, सैटेलाइट फोन, मोटरबोट जैसे संसाधनों से लैस करने के प्रयासों में लगे हैं.

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