एयरसेल-मैक्सिस मामला: पी चिदंबरम को अदालत से बड़ी राहत, गिरफ़्तारी पर रोक की अवधि बढ़ी

नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की गिरफ्तारी पर रोक की तारीख को 11 जनवरी 2019 तक के लिए बढ़ा दिया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी से कहा कि इस मुक़दमे में पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए अभियोजन पक्ष को अभी सक्षम प्राधिकरण की इजाजत का भी इंतजार है,  एजेंसी ने इसके लिए और समय माँगा है. 

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सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत से कहा था कि उसे पूर्व मंत्री के खिलाफ मुक़दमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकरण से आवश्यक अनुमति मिल गई है. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसकी जांच कर रहे हैं कि 2006 में एयरसेल-मैक्सिस डील के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से कार्ति चिदंबरम ने मंजूरी कैसे प्राप्त की थी, इसी समय उनके पिता पी चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

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आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने 25 अक्टूबर को पी चिदंबरम और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. इसके बाद सीबीआई ने इसी मामले में 19 जुलाई को 18 लोगों के खिलाफ एक अन्य आरोप पत्र भी दाखिल किया था, जिसपर अदालत द्वारा सुनवाई की जा रही है.

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