अजब-गजब! कोर्ट ने 'भगवान' को भी नहीं बक्शा, नोटिस जारी कर किया महादेव को तलब

रायगढ़: ईश्वर के दर्शन करने हम मंदिर-मंदिर जाते हैं। साधु संत ईश्वर के दर्शन के लिए सालो तक लंबी तपस्या करते हैं, किन्तु यहां के प्रशासन ने तो ईश्वर को अपने अदालत में ही तलब कर लिया। यह घटना एमपी के रायगढ़ जिले की है। यहां नायब तहसीलदार अदालत (Tehsildar court) ने बाकायदा ईश्वर को नोटिस भेजकर तलब कर लिया है, वह भी चेतावनी के साथ।

प्राप्त खबर के मुताबिक, रायगढ़ (Raigarh Chhattisgarh) शहर के वार्ड 25 में एक महादेव मंदिर है। सुधा राजवाड़े नामक महिला ने उच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई थी, जिसमें शिव मंदिर सहित 10 व्यक्तियों पर सरकारी भूमि पर कब्जा का इल्जाम लगाया गया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तहसील कार्यालय को इसकी तहकीकात करनी थी। तहसील दफ्तर ने सभी 10 व्यक्तियों को नोटिस दे दिया। इन सभी व्यक्तियों में शिव मंदिर का भी नाम है। इसमें प्रबंधक या पुजारी को भी संबोधित नहीं किया गया है।

वही इस सिलसिले में नोटिस (Notice) जारी करने वाले तहसीलदार गगन शर्मा एवं नायब तहसीलदार विक्रांत सिंह ठाकुर ने कहा कि उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि चूंकि मामला सरकारी जमीन पर बेजा कब्जे का है तथा इसमें 16 व्यक्तियों के द्वारा भूमि पर कब्जा करना बताया गया था, मगर अवसर पर 10 नाम सामने आए हैं। इसमें एक मंदिर भी है, जो कब्जे की जमीन पर बना है। सभी को नोटिस जारी करके 10 दिनों का वक़्त दिया गया है, तत्पश्चात, आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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