लखनऊ में लागू हुई धारा 144, त्योहारों के चलते सख्ती

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 10 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जी हाँ और प्रशासन ने ये कदम अंबेडकर जयंती, रमजान, गुड फ्राइडे और ईद के चलते उठाया है। केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा विधानसभा के आसपास ट्रैक्टर- ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ लेकर जाने पर भी पाबंदी हैं। आप सभी को बता दें कि अब यहाँ 10 मई तक विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ और इसी के साथ ही इस दौरान यूपी विधानसभा के साथ सरकारी दफ्तरों के एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी।

केवल यही नहीं बल्कि इसके अलावा इस दौरान विधानसभा सहित सभी सरकारी दफ्तरों के 1 किमी की दूरी तक के इलाके में ड्रोन से शूटिंग पर पाबंदी रहेगी। ये पाबंदियां 9 अप्रैल यानी शनिवार से लागू हो गई हैं। जी दरअसल लखनऊ जिला प्रशासन ने धारा 144 के मद्देनजर बिना इजाजत जुलूस निकालने देने पर रोक लगा दी है। इसी के साथ ही रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ धार्मिक, सार्वजनिक स्थानों, जुलूस के नियमों के मुताबिक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी के साथ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अलग लखनऊ में बिना मास्क के घूमते कोई पाया गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।

इसके अलावा कोरोना के नियमों का पालन सभी त्योहारों में अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जी हाँ और शादी समारोह और अन्य आयोजनों में बंद स्थानों वह खुले स्थानों में मास्क की अनिवार्यता के साथ ही कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। सामने आने वाली जानकारी के मुताबिक यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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