नई दिल्‍ली : उन्नाव दुष्कर्म व अपहरण केस में दोषी करार दिए गए भाजपा से निष्कासित MLA कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सजा पर बहस आज होगी. जहां अभियोजन पक्ष ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करेगा, जबकि बचाव पक्ष कम से कम सजा की मांग करेगा. दरअसल, सोमवार को कुलदीप सिंह सेंगर को दुष्कर्म (IPC की धारा 376) और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि मौजूदा मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं, जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने आए दिन आती हैं. जिनसे जूझकर लड़कियां और महिलाएं अपना जीवन भय और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं. अदालत ने कहा कि हमारे विचार से इस जांच मैं पुरुषवादी सोच हावी रही है और इसी कारण लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव नज़र आता है. अदालत ने चार्जशीट में देरी को लेकर सीबीआई को लताड़ भी लगाई. अदालत ने यह भी कहा कि यह साबित हो गया है कि पीड़ित लड़की नाबालिग थी. कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया है. हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर के साथी शशि सिंह को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया है. अगले सेना प्रमुख होंगे जनरल मनोज मुकुंद, जल्द लेंगे जनरल रावत की जगह मारुति अपने डीजल कार बंद के फैसले पर मारेगी यू-टर्न, जाने क्या है कारण प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया पति का फनी वीडियो, कहा-नेशनल जीजू