मध्य प्रदेश में अब ई-पास की नहीं होगी जरूरत, बिजली के बिल में मिलेगी राहत

भोपाल : मध्‍य प्रदेश में आज से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो रही है. प्रदेश में अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा. बाकी जगहों पर सामान्य गतिविधियां संचालित होंगी. रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान अत्यावश्यक कार्य को छोड़कर किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी. राज्य के भीतर और बाहर आने-जाने के लिए ई-पास की जरूरत नहीं होगी. सोमवार से ई-पास की जांच भी नहीं की जाएगी. प्रदेश में अंतर राज्य बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहने वाला है. इसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा. राज्‍य में अनाज खरीदी की तारीख 30 जून कर दी गई है. किसानों को कर्ज चुकाने की तारीख भी 30 जून कर दी गई है. भोपाल, इंदौर, देवास, खंडवा, उज्जैन, नीमच, धार के नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगहों पर बाजार खोलने को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.

दरअसल, मध्‍य प्रदेश में लॉक डाउन के पांचवें चरण और दिशा निर्देश के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात प्रदेशवासियों को संबोधित किया. सीएम ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्‍पष्‍ट करते हुए कहा है कि ऐसे लोगाें को रियायत दी जाएगी. वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्‍य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी.

जानकारी के लिए बता दें की इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्ट्री के संचालक और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के परिवहन हेतु व संचालन करने की अनुमति होगी. प्रदेश के अंदर दैनिक परिवहन की बसें इंदौर उज्जैन और भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी. वहीं, इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजार की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेगी वहीं भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगी.

जबलपुर में कोरोना से हुई 10वीं मौत, पॉजिटिव मरीजों का भी आंकड़ा बढ़ा

शराब ठेकेदारों के बाद अब ट्रांसपोर्टर सरकार से कर रहे ये मांग

इंदौर के कंटेनमेंट एरिया पर रहेगी रोक, सिटी एरिया व आउटर की सभी दुकानें खुलेंगी

Related News