इंदौर के कंटेनमेंट एरिया पर रहेगी रोक, सिटी एरिया व आउटर की सभी दुकानें खुलेंगी
इंदौर के कंटेनमेंट एरिया पर रहेगी रोक, सिटी एरिया व आउटर की सभी दुकानें खुलेंगी
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इंदौर: कोरोना की रोकथाम के लिए प्रशासन हर संभव कोशिशों में लगा हुआ है. वहीं, जिला प्रशासन ने 1 जून से अनलॉक -1 के तहत आदेश जारी कर दिए है. इसमें शहर के मध्य क्षेत्र (जोन-1)  को छोड़ सिटी व आउटर एरिया में लगभग सभी तरह की दुकानें, दफ्तर खोलने की मंजूरी जारी कर दी है. आउटर एरिया में दफ्तर 50% स्टाफ के साथ तो सिटी एरिया में 33% स्टाफ  के साथ शुरू हो पाएंगे. अनिवार्य सेवा वाली दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक और अन्य सेवाएं व दफ्तर समय सुबह 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे. सब्जी-फल की दुकानें नहीं खुलेंगी. यह केवल ठेले व लोडिंग रिक्शा से ही बिकेंगे।

हालांकि, लोगों को माॅर्निंग वाॅक के लिए सुबह आठ बजे तक छूट दी जाएगी. ये तमाम राहतें शहर के कंटेनमेंट एिरया में लागू नहीं होंगी. कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा है कि लोग एसएमएस (सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनेटाइजेशन) का प्रयोग करें. होम डिलीवरी सिस्टम को अधिक से अधिक अपनाएं और केवल काम के लिए ही लोग दफ्तर जाने के लिए बाहर निकलें. जिन्हें बाजार जाना हो तो वह पास की दुकान पर ही खरीदी के लिए जाएं।

बता दें की जोन-1 में शहर का मध्य क्षेत्र आता है : इसमें एमओजी, महू नाका, लालबाग, कलेक्टर कार्यालय, गाडी अड्डा ब्रिज, जूनी इंदौर, सरवटे, रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, राजकुमार ब्रिज, पोलोग्राउंड, मरीमाता चौराहा, किला मैदान, कंडीलपुरा, बडा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड.

यहां पर ये शुरू होगा

ग्रोसरी, किराना दुकान, सुबह 8 से 5 बजे तक, फोन पर बुकिंग लेंगे, होम डिलीवरी करेंगे| फल-सब्जी की लोडिंग, ठेले से बिक्री होगी, दुकानें नहीं खुलेंगी. दूध डेयरी संचालन इसी शर्त पर कि वह होम डिलीवरी करेंगे. मेडिकल दुकान संचालित होगी. टेलीफोन मेंटनेंस काम होंगे पर दफ्तर नहीं खुलेंगे. खजूरी बाजार में गोडाउन खुलेंगे. शैक्षणिक दुकान संचालक बुकिंग लेकर माल भेज सकेंगे. इस जोन में सभी निर्माण काम प्रतिबंधित रहेंगे. शादी व विवाह समारोह- नगरीय सीमा में 12 लोगों की उपस्थिति में होंगे, लेकिन एडीएम से मंजूरी जरूरी. अंतिम यात्रा, जनाजा- पांच व्यक्ति ही. जिले के बाहर शव नहीं ले जा सकेंगे. सब्जी मंडी, हाट- पूरे जिले में प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं, जोन 2 में आउटर एरिया व मध्य क्षेत्र के बीच का हिस्सा. 

ग्रोसरी, सांची प्वाइंट, दूध डेयरी, फल-सब्जी (ठेले वाले), बेकरी, छोटे सुपर मार्केट (कन्वीनिएंस स्टोर्स), नमकीन-मिठाई (होम डिलीवरी), पोल्ट्री शाप (होम डिलीवरी) स्टेशनरी (होम डिलीवरी), इलेक्ट्रिकल्स आयटम, मोबाइल, पंखे-कूलर-एसी आदि, पेट्रोल पंप, कूरियर, गैरेज, आटा चक्की, लांड्री, टेलीकॉम सर्विस, कियोस्क सेंटर सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे. इस जोन में इंडस्ट्री यूनिट, जिन्हें मंजूरी मिली है वह जारी रहेंगी. शिवाजी नगर, भमोरी, भागीरथपुरा, पिपल्याराव की इंडस्ट्री यूनिट भी संचालित हो सकेंगी. सीए, कर सलाहकार, आईटी, साॅफ्टवेयर, बीपीओ, डाटा एंट्री के दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे. एटीएम का उपयोग, बैंक, बीमा कंपनी के कार्यालय, बीमा एंजेट का दफ्तर व होम डिलेवरी करना, क्रेडिट संस्ता, पोस्टआफिस, कियोस्क बैंकिंग शुरू होंगे. निजी व शासकीय शैक्षणिक संस्थान दफ्तर 33% स्टाफ के साथ केवल कार्यालयीन काम कर सकेंगे. लोग सुबह 8 बजे तक माॅर्निंग वाॅक कर सकेंगे.

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