नई दिल्ली: एक नाबालिग दलित लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाकर बलात्कार करने वाले आरोपी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित भी कर दिया है। न्यायालय ने आरोपी पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। न्यायालय ने पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर की राशि प्रदान करने के निर्देश भी दे डाले है। अभियोजन की तरफ से न्यायालय को कहा है कि 13 जून 2017 को पीड़िता के मजदूर पिता ने नाबालिग बेटी के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग की तलाश करते हुए उसे दस्तयाब कर दिया गया था। नाबालिग ने पुलिस को कहा था कि आरोपी शम्भू बर्मन उर्फ गुड्डू उसे अपने साथ ले गया था और जबरदस्ती दुष्कृत्य भी किया जा चुका है। पुलिस ने दुराचार, पॉक्सो व एसटी-एससी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान भी पेश किया जा चुका है। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित कर दिया है। शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। इस शख्स संग शादी रचाने जा रही है देवोलीना, सामने आईं हल्दी-मेहंदी की फोटोज हल्दी सेरेमनी में बहुत खुश नजर आए गुनीत मोंगा और सनी कपूर, आज है शादी ईशा कंसारा ने शेयर की अपनी संगीत सेरेमनी की तस्वीरें