जेल से रिहाई के फर्जी आदेश जारी कर देता था लिपिक, हुआ गिरफ्तार

ग्वालियर: जिला व सत्र न्यायालय के एक बाबू (लिपिक) का फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. जिसमें पहले वह छोटे-छोटे मामलों में फर्जी दस्तावेजों पर जेल से रिहाई के आदेश जारी कर देता था. फिर उसने कुछ बड़ी धाराओं के मामलों में भी रिहाई का आदेश जारी कर जुर्माने की राशि हड़पना प्रारम्भ कर दी. वहीं, इस लिपिक को पुलिस ने बीते सोमवार रात शिवपुरी-गुना के बीच रास्ते से गिरफ्तार कर लिया हैं. हाल में उससे पूछताछ की जा रही है. लिपिक पर अब तक 1.21 लाख रुपये के गबन का मामला सामने आ चुका है. उससे पूछताछ जारी है. इस मामले पर बुधवार यानी आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा.

आरोपित रम्मो उर्फ रामवीर को 25 मई 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. उसकी गिरफ्तारी से लेकर 14 जून 2019 तक प्रकरण पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश ही नहीं किया गया. इसके पश्चात् 30 नवंबर 2019 को पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रकरण पेश किया गया. आरोपित पेश नहीं हुआ न ही जेल वारंट मिला था. इसके पश्चात् 10 दिसंबर 2019 को भी यही स्थिति रही थी. 

इस मामला पर 13 जनवरी 2020 को कोर्ट ने जेल प्रशासन से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा गया हैं. वहीं ,13 फरवरी को जेल से आरोपित के संबंध में एक रिहाई आदेश की प्रति कोर्ट में पेश की गई. जिसमें रिहाई आदेश का बारीकी से अध्ययन करने पर पता लगा कि उस पर पीठासीन अधिकारी (जज) के हस्ताक्षर ही नहीं हैं. रिहाई आदेश की हस्तलिपी तत्कालीन प्रवर्तन लिपिक पंकज टेगौर की होने की पुष्टि होने पर मामला सामने आया हैं. इसके पश्चात् पुलिस ने मामला दायर कर लिया हैं. लिपिक पंकज ऐसा फर्जीवाड़ा कई बार कर पहले भी कर चुका है.

पुलिस लगातार आरोपित की तलाश में जुटी हुई थी. उसके मोबाइल से लेकर एटीएम तक पुलिस के सर्विलांस पर थे. इसी दौरान सोमवार शाम को उसकी लोकेशन शिवपुरी के पास मिली. जब सायबर टीम की मदद से इंदरगंज थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने टीम के साथ घेराबंदी कर दी. उसे शिवपुरी-गुना के बीच हाईवे से गिरफ्तार कर लिया गया. उसने फर्जी दस्तावेज पर रिहाई आदेश की बात भी कबूल कर ली हैं.

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