'पैसे लो और S*X कर लो'! सैनिक अनवर आलम ने 13 वर्षीय बच्चे को दिया था लालच, अब केरल HC ने सुनाया ये फैसला

कोच्चि​: केरल उच्च न्यायालय ने लक्षद्वीप के अनवर हुसैन नाम के एक सैनिक की जमानत याचिका ठुकरा दी है। अनवर पर आरोप है कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक 13 साल के नाबालिग बालक को सेक्स करने के लिए रुपयों का लालच दिया। इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए अनवर को बेल देने से इंकार किया। प्राप्त खबर के मुताबिक, लक्षद्वीप के अमीनी गाँव में रहने वाले अनवर हुसैन टी पर आरोप है कि उसने एक साथी के साथ मिलकर एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़के को पैसों का लालच दिया कि वह उनके साथ सेक्स कर ले।

इस मामले में नाबालिग लड़के के घरवालों ने पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाया। हालाँकि, अदालत के सामने अनवर हुसैन ने कहा कि जिस नाबालिग लड़के के साथ सेक्स करने के लिए पैसे का लालच देने का आरोप उस पर लगाया गया है, उसके परिवार से उनका विवाद है। अनवर ने अदालत के सामने दावा किया कि उसे पारिवारिक विवाद में फँसाने के लिए ऐसा किया गया है। अनवर के ऊपर POCSO के तहत मामला वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था। इसीलिए उसने केरल उच्च न्यायालय के सामने जमानत याचिका लगाई थी।

गौरतलब है कि लक्षद्वीप का परिक्षेत्र केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय ने अनवर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। केरल उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई कर रही जज सोफी थॉमस ने कहा, “एक सैनिक होने की वजह से आरोपित (अनवर) के खिलाफ लगाए गए आरोपों को और गंभीरता से देखा जाना चाहिए। उनसे यह आशा की जाती है कि वह देश के नागरिकों के सम्मान की रक्षा करेंगे।”

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