सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विदेशी तबलीगी जमाती, बोले- ब्लैकलिस्ट करने का फैसला असंवैधानिक

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली स्थित तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) से ताल्लुक रखने वाले विदेशी नागरिकों ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इन विदेशी तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा उन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने के फैसले को चैलेंज किया है. याचिका में सात विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक करार दिया है.

याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला अंसवैधानिक है क्योंकि ब्लैकलिस्ट करने से पहले ना तो उन्हें कोई नोटिस दिया गया और ना ही उनका पक्ष सुना गया. दरअसल विगत 2 अप्रैल को, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने 35 देशों के 960 विदेशियों को ब्लैकलिस्ट करने के सरकार के फैसले की जानकारी दी थी, जो उस समय भारत में मौजूद थे. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP के साथ-साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश जारी किया थे.

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इस निर्णय के बाद, 4 अप्रैल को सरकार ने भारत में मौजूद 2500 विदेशियों को 10 साल की मियाद के लिए भारत की यात्रा से ब्लैकलिस्ट कर दिया, किन्तु इसके बारे में कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई. याचिका में इस फैसले को निरस्त करने की मांग की गई है.

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