'हिंदू मठों का भी हो सर्वे...', सरकार पर भड़के ओवैसी

लखनऊ: यूपी में मदरसों के सर्वे के पश्चात् अब वक्फ की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया है, जिसका विरोध हो रहा है। इसके खिलाफ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी आवाज उठाई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश गैरकानूनी है, जिसे वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड पर प्रश्न खड़े करते हुए कहा कि वे दोनों आखिर क्या कर रहे हैं? ओवैसी ने कहा कि यह एक प्रकार से छोटी NRC है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं मदरसों के सर्वे के समय से बोल रहा हूं कि यह षड्यंत्र है। ऐसा करके मुसलमानों को व्यवस्थित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इस समय शिया एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या कर रहे हैं?

आगे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यदि सरकार को मदरसों का सर्वे करना है तो हिंदू मठों का भी सर्वे कीजिए। सबका सर्वे होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी ने कहा कि यदि सरकार मदरसों का सर्वे उनकी जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कर रही है, तो फिर वक्फ बोर्ड को सरकार कुछ शक्तियां भी दे। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक हिजाब विवाद पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना अपनी मर्जी की बात है। यह संस्कृति को बचाने का हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच भी की जाएगी, यह निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लिया था। मंगलवार को योगी सरकार ने 1989 के समय के वक़्फ़ के एक शासनादेश को रद्द कर दिया। सरकार का कहना है कि 33 वर्ष पहले एक गलत अध्यादेश जारी हुआ था तथा अब सरकार उस गलती को सुधार रही है। अब 1989 के पश्चात् वक्फ में सम्मिलित हुईं संपत्तियों की जांच कराई जाएगी तथा सभी पुरानी गलतियां सुधारी जाएगी। दरअसल, 1989 में एक गलत आदेश के आधार पर ऊंची या टीलेदार जमीने, बंजर भूमि, उसर भूमि को वक्फ की संपत्ति के रूप में स्वतः दर्ज करने का आदेश जारी हुआ था, जिसका खूब दुरुपयोग हो रहा था। कई सारी जमीनें जो कि कृषि योग्य थी या बंजर तथा उसर थी, इसी आदेश के हवाले से उसे वक्फ मानकर वक्फ के तहत दर्ज कर दिया जाता था। सरकार ने बताया कि कब्रिस्तान, मस्जिद एवं ईदगाह जमीनों का सही-सही आकलन हो, उनका सीमांकन किया जाए क्योंकि 1989 के इस अध्यादेश को आधार बनाकर बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जो राजस्व अभिलेखों में बंजर, भीटा उसर थी, उसे भी अभिलेखों में वक्फ के रूप में दर्ज करवा दिया गया है।

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