भाजपा की रथयात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को दिया नोटिस

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में रथयात्रा निकालने ओर रोक लगने के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की ममता सरकार को नोटिस जारी किया है. सोमवार को अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए मामले की अगली तारीख 15 जनवरी निर्धारित की है.

सप्‍ताह के दूसरे दिन भी गिरावट के साथ शुरू हुआ शेयर बाजार

इससे पहले भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में त्वरित सुनवाई की मांग की थी जिसे कोर्ट ने नकार कर दिया था. दरअसल भाजपा ने दिसंबर 2018 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में 3 अलग-अलग हिस्सों में रथयात्रा निकालने का प्लान बनाया था. इनमें से एक यात्रा की शुरुआत कूचबिहार के एक मंदिर से होने वाली थी, दूसरी यात्रा दक्षिण 24 परगना जिले के सागर से शुरू होने वाली थी, जबकि तीसरी यात्रा बीरभूम जिले स्थित तारापीठ से शुरू होने वाली थी. पहली रथयात्रा 7 दिसंबर, दूसरी यात्रा 9 दिसंबर और तीसरी 14 दिसंबर को शुरू होने वाली थी.

बैंकों की देशव्यापी हड़ताल ने कामकाज जारी रखेंगे ये बैंक

भाजपा की तीनों रथयात्राओं को पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों और 294 विधानसभा इलाकों से होकर कोलकाता में समाप्त होने वाली थी. जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन होना था. लेकिन भाजपा की इस प्रस्तावित रथयात्रा पर ममता सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने और तनाव पैदा होने का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी. हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी थी, लेकिन डिवीज़न बेंच ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया था. वर्तमान में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है.

खबरें और भी:-

 

ऑक्सीजन में चल रही फसलों के लिए संजीवनी बनकर आयी बर्फबारी

25 हजार रु हर माह सैलरी, रिसर्च सेंटर ने मांगे इन पदों के लिए आवेदन

NIT भर्ती : 10 हजार रु सैलरी, इस तरह से करना होगा अप्लाई

Related News