धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, एमवाई तारिगामी को मिली कश्मीर जाने की इजाजत

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जम्मू कश्मीर से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई की गई. सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने भी अदालत में याचिका दाखिल की थी और उनकी पार्टी के नेता एमवाई तारिगामी की तबीयत की जानकारी दी थी. इस दौरान उन्होंने कोर्ट को बताया था कि तारिगामी को जम्मू-कश्मीर भवन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है. जिस पर शीर्ष अदालत ने तुरंत एमवाई तारिगामी को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दे दी.

दरअसल, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के दौरान कहा कि एमवाई तारिगामी की लोकेशन का पता चल चुका है, ऐसे में सुनवाई की जल्दी क्या है. कोर्ट ने इस दौरान उनकी तबीयत के संबंध में जानकारी ली. सरकार की तरफ से बताया गया कि वह अभी जम्मू कश्मीर भवन में हैं. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सुनवाई के बाद एमवाई तारीगामी को जम्मू कश्मीर जाने की अनुमति दे दी. 

मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि तारिगामी को अभी तक जम्मू कश्मीर भवन में क्यों रखा गया है. यदि उनकी तबीयत ठीक है और वो जाना चाहते हैं तो उन्हें किसलिए रोका जा रहा है. सीताराम येचुरी के वकील की तरफ से कहा गया था कि एमवाई तारिगामी को जम्मू कश्मीर भवन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें इजाजत दे दी.

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