सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला- NEET-JEE एग्जाम को दी मंजूरी, 6 राज्यों की याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: शीर्ष अदालत एक बार फिर 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होने वाली JEE मेन और 13 सितंबर को आयोजित होने वाली NEET परीक्षा को स्वीकृति दे दी है. इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब पूरे देश में JEE Main और NEET परीक्षाएं अपने निर्धारित शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी. शीर्ष अदालत ने छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को आज खारिज कर दिया है. बता दें कि शीर्ष अदालत के 17 अगस्त के आदेश के खिलाफ परीक्षाओं को लेकर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है. 

JEE Main और NEET एग्जाम को लेकर चेंबर में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया. जज अशोक भूषण, जज बीआर गवई और जज कृष्ण मुरारी की बेंच ने विचार करने के बाद छह सूबे के छह कैबिनेट मंत्रियों द्वारा JEE मेन और NEET परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की याचिका को ठुकरा दिया. आपको बता दें कि 17 अगस्त को फैसला देने वाली बेंच का नेतृत्व जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनकी जगह न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने ली है.

दरअसल शीर्ष अदालत में JEE और NEET एग्जाम पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी. वकील सुनील फर्नांडिस के जरिए दाखिल की गई याचिका में कहा गया था कि शीर्ष अदालत का 17 अगस्त का आदेश NEET और  JEE परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों / उम्मीदवारों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने में नाकाम रहा है. इस तर्ज पर परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया है ।  

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