आचार संहिता के मामले पर SC का आदेश, कहा - 6 मई तक मोदी-शाह का निपटारा करे EC

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह के कथित आचार संहिता उल्लंघन को लेकर कांग्रेस नेता सुष्मिता देव की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. शीर्ष अदालत ने कहा है कि निर्वाचन आयोग 6 मई तक पीएम मोदी और अमित शाह से सम्बंधित इन मामलों का निपटारा करे. 

सुनवाई के दौरान सुष्मिता देव की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि 31 दिनों में दो का निपटारा किया है. इस रफ्तार से 250 दिनों से अधिक का वक़्त लगेगा. निपटारा भी किया तो कारण सही नहीं बताया. उन्होंने आगे कहा कि 40 शिकायतें की गई थी, जिसमे से 20 के ऑर्डर पास हुए जो दूसरे लोगों के विरुद्ध थे. किन्तु पीएम मोदी और अमित शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. 6 मई को 462 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुके होंगे. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने मंगलवार और बुधवार को आदेश दिया था, लेकिन हमें आदेश प्राप्त नहीं हुआ.

हमें मीडिया द्वारा ऑर्डर मिला. इस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि आपको मीडिया से ऑर्डर से मिला या मीडिया के लिए ऑर्डर मिला. इससे पहले मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने सुष्मिता देव की याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया था. नोटिस में कहा गया था कि निर्वाचन आयोग आचार संहिता मामले में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ जरूर कार्रवाई कर सकता है.

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