फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अब्दुल्ला आज़म को 'सुप्रीम' झटका, याचिका ख़ारिज

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी (सपा) के कद्दावर मुस्लिम नेता आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अपने जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 फ़रवरी) को इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व फैसले को बरकरार रखते हुए अब्दुल्ला आजम खान की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि, इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु पूर्ण न करने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को सपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया है कि यह चुनाव याचिका उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित प्रत्याशी मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को चुनौती देती है। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि 11 मार्च, 2017 को चुनाव का रिजल्ट आया था और अगर किसी तरह का आपराधिक मामला इस विषय से संबंधित है, तो उसका फैसला उसी आधार पर होगा।

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