सपा नेता आज़म खान और बेटे अब्दुल्ला एक और मामले में दोषी करार, MP-MLA कोर्ट का फैसला

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रह चुके आजम खान तथा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम एक आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए हैं। सड़क जाम करने के मामले में मुरादाबाद की MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को दोषी पाया है। अदालत ने उन्हें वर्ष 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है। मुरादाबाद में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम सहित उनके कई समर्थकों ने गाड़ी की तलाशी लेने के खिलाफ छजलैट थाने के विरोध में धरना दिया था। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर उत्पात मचाया था।

इस मामले में सपा नेता आजम खान सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इन सभी पर सरकारी काम में बाधा डालने का इल्जाम लगा था। वहीं, दूसरी तरफ शीर्ष अदालत ने रामपुर सदर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को अमान्य घोषित करने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका पर सोमवार को विचार करने से मना कर दिया। इस जनहित याचिका में उपचुनाव को इस आधार पर अमान्य करार देने का आग्रह किया गया था कि कई वोटर्स को वोट डालने से रोक दिया गया था। एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सपा के नेता आजम खान को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद यह सीट रिक्त हो गई थी।

इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पारदीवाला की अदालत ने कहा है कि, 'आप एक रिट याचिका दाखिल करते हुए चुनाव को कैसे चुनौती दे सकते हैं? कृपया चुनाव याचिका दाखिल करें।' इसके साथ ही अदालत ने कहा कि अब तो परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और चुनावी याचिका के अतिरिक्त किसी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। जनहित याचिका वकील सुलेमान मोहम्मद खान ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दाखिल की थी। अदालत ने कहा था कि, 'नहीं, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।' इसके बाद वकील ने जनहित याचिका वापस ले ली।

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