शारदा घोटाला: सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने की मांग, कहा- राजीव कुमार जांच में नहीं कर रहे हैं सहायता

शारदा चिटफंड घोटाला केस में सीबीआई सर्वोच्च न्यायालय से कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की गिरफ्तारी तथा कस्टडी में लेकर पूछताछ की मांग की है। CBI का कहना है कि राजीव कुमार जांच में मदद नहीं कर रहे हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष 1 अक्टूबर को उन्हें जमानत दी थी। उच्च न्यायालय से राजीव कुमार को अग्रिम जमानत प्राप्त होने के 14 माह पश्चात् सीबीआई ने अर्जी दर्ज कर जमानत रद्द करने तथा हिरासत में लेकर पूछताछ की अनुमति मांगी है। 

शनिवार शाम को सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज याचिका में सीबीआई ने कहा, उच्च न्यायालय ने जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया था कि राजीव कुमार जांच में मदद करेंगे। वह जांच के सिलसिले में सबूतों के गायब होने के बारे में जानते हैं इसलिए उनकी गिरफ्तारी तथा हिरासत में लेकर पूछताछ आवश्यक है। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे राजीव कुमार सीएम ममता बनर्जी के नजदीकी माने जाते हैं। 

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य चिटफंड केसों के साथ शारदा घोटाला केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। इससे पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार ने घोटाले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस एसआईटी का गठन किया था, राजीव कुमार उसके अहम सदस्य थे। वही बीते वर्ष 1 अक्टूबर को जब उच्च न्यायालय ने राजीव कुमार को जमानत दी थी, जब सीबीआई ने तत्काल सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके पश्चात् 29 नवंबर को राजीव कुमार को एक नोटिस जारी किया गया था। किन्तु उसके पश्चात् से केस लंबित था। 

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