आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ राजद्रोह का केस, 20 सितम्बर को पेश होने के आदेश

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य तथा पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी संजय सिंह के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने हजरतगंज पुलिस थाने में दर्ज FIR में अब राजद्रोह की धारा को भी शामिल कर लिया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 2 सितंबर को हजरतगंज पुलिस स्टेशन में जो प्राथमिकी दर्ज की गई थी उसमें IPC की धारा 124-A (राजद्रोह)  जोड़ दी गई है. हजरतगंज के SHO अंजनी कुमार पांडेय ने इसकी पुष्टि की है.

पुलिस द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, 'आपके खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 242/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए/153 बी/,505 :1::बी:/505:2:/468/469/124 ए/120 बी व 66 सी/66 डी आईटी अधिनियम के तहत पुलिस थाना हजरंतगंज लखनऊ के बारे में जांच विवेचना की जा रही है, जो संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है, जिसके बारे में अपने पक्ष में तथ्यों/अभिलेखीय प्रमाण पेश करने हेतु मेरे समक्ष 20 सितंबर को सुबह 11 बजे हाजिर होना सुनिश्चित करें. अगर आप नियत तिथि/समय पर हाजिर नहीं होते है तो आपके खिलाफ दंडनीय कार्यवाही की जाएगी.'

पुलिस शिकायत जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई, उसमें कहा गया है कि '1 सितंबर को एक मोबाइल नंबर बड़े स्तर पर साझा किया जा रहा था. पड़ताल में पता चला कि पहले से रिकॉर्ड किए गए कॉल एक खास नंबर से लोगों के लिए किए जा रहे थे, जिसमें ऐसी बातें कही गईं जो समुदायों में फूट डाल सकती हैं. इस फ़ोन नंबर पर एक इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस (IVR) सिस्टम लगाया गया था. अज्ञात व्यक्ति का यह काम समुदायों को विभाजित और समाज में सद्भाव को बिगाड़ने वाला है.'

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