चुनावी बांड से जुडी SBI की याचिका सुप्रीम कोर्ट में ख़ारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में पिछले महीने योजना खत्म होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “एसबीआई की दलीलें पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है। 30 जून 2024 तक समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की अर्जी खारिज की जाती है।'' 

अदालत ने एसबीआई को पिछले महीने योजना समाप्त होने से पहले राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। अदालत ने एसबीआई को 12 मार्च को व्यावसायिक समय समाप्त होने तक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया। इसने ईसीआई को जानकारी संकलित करने और 15 मार्च, 2024 को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

एसबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बैंक जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया में था, जिसमें पूरी प्रक्रिया को उलटना शामिल था। उन्होंने कहा कि, “एक बैंक के रूप में, हमें सूचित किया गया था कि इसे गोपनीय रखा जाना चाहिए।” साल्वे ने तब कहा कि बैंक के पास बांड खरीदारों के बारे में पूरी जानकारी है, जिसमें धन के स्रोत और प्रत्येक राजनीतिक दल द्वारा दी गई राशि की जानकारी भी शामिल है। 

उन्होंने कहा कि, “अब मुझे खरीददारों के नाम शामिल करने होंगे। नामों को एकत्र करने और बांड नंबरों के साथ क्रॉस-चेक करने की आवश्यकता है।” एसबीआई के वकील ने उल्लेख किया कि काम सावधानीपूर्वक प्रगति कर रहा है, और विवरण साझा करने के लिए अतिरिक्त तीन महीने की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि "मैं किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे संभावित रूप से दानदाताओं सहित अन्य लोगों के मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है।" हालाँकि, कोर्ट ने SBI की अर्जी ख़ारिज कर दी। 

बता दें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" माना था। इसने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से सभी चुनावी बांड खरीद का विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को प्रदान करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह जानकारी 13 मार्च तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।

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