RBI का बड़ा ऐलान- नया QR कोड जारी नहीं कर सकेंगी पेमेंट कंपनियां

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को नया स्व-अधिकार वाला क्यूआर कोड जारी करने से इंकार कर दिया है। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्टर में सुधार के लिए RBI द्वारा यह फैसला लिया गया है। RBI का कहना है कि इस दौर में स्मार्टफोन्स देशव्यापी हो गए हैं और क्यूआर, ई-पेमेंट्स का आधार बनते जा रहा है।

बता दें कि भारत में तीन क्यूआर कोड चलन में हैं, भारत क्यूआर, यूपीआई क्यूआर और स्व-अधिकार क्यूआर। इनका एक-दूसरे का परिचालन हो सकता है। वर्तमान समय में भारत QR और UPI QR इंटर-ऑपरेबल (एक-दूसरे के परिचालन योग्य) हैं, इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि कोई भी ऐप इस QR स्टीकर को पढ़ सकती है। रिज़र्व बैंक के इस फैसले से ट्रांसिट सिस्टम में दिक्कत आएगी। ट्रांसिट सिस्टम का अपना क्लोज्ड-लूप पेमेंट कार्ड सिस्टम होता है, अब उन्हें कार्ड से QR कार्ड पेमेंट में शिफ्ट होना होगा। रिज़र्व बैंक ने और अधिक इंटर-ऑपरेबल क्यूआर कोड लॉन्च किए जाने की संभावनाओं और अन्य पहलू पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया था।

इस समिति के चेयरमैन दीपत फाटक थे। समिति की बैठक के बाद RBI ने फैसला लिया कि अभी यूपीआई क्यूआर और भारत क्यूआर ही चलन में रहेंगे। जो पेमेंट कंपनियां नया क्यूआर कोड लॉन्च करना चाहती हैं तो उन्हें इनमें से एक या दोनों पर परिचालन योग्य तैयार होने के लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया जाता है।

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