नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को टर्नअराउंड टाइम (TAT) को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. RBI ने सभी बैंकों से कहा है कि ट्रांजैक्शन फेल (Failed Transaction) होने के बाद निर्धारित समय के भीतर इसे सेटल किया जाये. ट्रांजैक्शन फेल संबंधी कई तरह की शिकायतों को देखते हुए बैंक इनका समाधान जल्द से जल्द करें. यदि इसके लिए ग्राहकों को कोई हर्जाना बनता है तो इसका भुगतान भी समय पर किया जाना चाहिए. RBI ने कहा है कि किसी भी तरह के आर्थिक हर्जाने का भुगतान बैंकों को स्वंय संज्ञान लेते हुए समय पर करना होगा. इसके लिए बैंकों को ग्राहकों की शिकायत की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी. इसके पहले बीते अप्रैल महीने में भी केंद्रीय बैंक ने टर्नअराउंड टाइम को लेकर भी कदम उठाया था ताकि ग्राहकों की समस्याओं को सुलझाया जा सके. RBI के पास कई शिकायतें आईं थी जिसमें कई तरह के पेमेंट सिस्टम्स को लेकर ग्राहकों ने दिक्कतें बताईं थी. RBI ने कहा, 'सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में ग्राहकों की सहूलियत बढ़ाने के लिए यह आवश्यक था कि टर्नअराउंड टाइम को सही किया जाए. ग्राहकों को लाभ पहुंचाने के लिए हमने हर्जाने का प्रावधान किया है.' RBI ने एक सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि ऑनलाइन लेन-देन फेल हो जाने के बाद यदि ग्राहकों को एक दिन के अंदर पैसा वापस नहीं मिलता है, तो बैंक और डिजिटल वॉलिट्स को ग्राहकों को रोज़ाना 100 रुपये की पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा। इसी हफ्ते शुरू होगी बैंकों की हड़ताल, जल्द निपटा लें अपने जरूरी काम नीति आयोग के सीईओ ने खराब अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का किया बचाव कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच भारत को मिली यह राहत भरी खबर