RBI का बड़ा फैसला, रद्द किया इस बैंक का लाइसेंस

आरबीआई ने महाराष्ट्र में करनाला नागरी सहकारी बैंक, पनवेल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरबीआई ने यह फैसला सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी तथा अपने मौजूदा जमाकर्ताओं की पूरी रकम चुकाने के हालात में नहीं होने के चलते लिया है। RBI ने कहा कि कारोबार बंद होने के पश्चात् बैंक बैंकिंग बिजनेस नहीं कर पाएगा।

बैंक का लाइसेंस कैंसिल करने का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक द्वारा जमा कराए गए ब्योरे के मुताबिक 95 फीसदी जमाकर्ताओं को जमा DICGC के माध्यम से अपनी पूरी जमा रकम प्राप्त होगी। लिक्विडेशन की स्थिति में हर जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से जमा बीमा दावे का अधिकार होता है। इसकी सीमा 5 लाख रुपए तक है। रिजर्व बैंक ने बताया कि करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस 9 अगस्त के आदेश के तहत कैंसिल किया गया है।

बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी तथा कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। RBI ने कहा कि लेंडर बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के तमाम सेक्शंस की जरूरतों का पालन करने में असफल रहा है। साथ ही यह भी बताया कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में समर्थ नहीं होगा। लाइसेंस कैंसिल करने का ऐलान करते हुए, आरबीआई ने कहा कि यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो आम नागरिक पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।

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