'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर घिरे राहुल गाँधी, सुप्रीम कोर्ट में मांगनी पड़ी माफ़ी

नई दिल्ली: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपने 'चौकीदार चोर है' बयान को लेकर माफ़ी मांग ली है। शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए हलफनामें में राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावी माहौल के चलते उन्होंने यह बयान दिया है। बता दें कि राहुल ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नए दस्तावेजों के आधार पर राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर पुनर्विचार याचिका स्वीकार किए जाने को 'चौकीदार चोर है' के रूप में प्रस्तुत किया था। 

शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को नोटिस भेजते हुए 22 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा था कि अदालत ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी पर सर्वोच्च न्यायालय के बयान को गलत ढंग से पेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। 

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था, 'हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस न्यायालय का नाम ले कर राफेल सौदे के बारे में मीडिया और आवाम में जो कुछ कहा है वो गलत है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह के बयान देने का मौका अदालत के सामने कभी आया ही नहीं।' 

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