मनीष कश्यप को पटना हाई कोर्ट ने दी नियमित जमानत, जानिए कब आएँगे जेल से बाहर ?

पटना: हथकड़ी में लोगों को दिखाने वाला वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को पटना हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जस्टिस सुनील कुमार पंवार की एकलपीठ ने बुधवार को सुनवाई करते हुए मनीष कश्यप की नियमित जमानत अर्जी पर विचार किया। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा 12 मार्च को दर्ज किया गया मामला (मामला संख्या 5/23), सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करने से संबंधित है, जिसमें ट्रेन में व्यक्तियों को हथकड़ी में दिखाया गया है। हाई कोर्ट ने इस खास मामले में नियमित जमानत को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, मनीष कश्यप को फिलहाल हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। सभी मामलों में जमानत मिलने तक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

संदर्भ के लिए बता दें कि 18 मार्च 2023 को बेतिया में दर्ज एक आपराधिक मामले में कुर्की की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद मनीष कश्यप को पटना ले जाया गया, जहां उनसे बिहार पुलिस ने पूछताछ की। इसके बाद, तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मदुरै ले जाया गया। तमिलनाडु पुलिस ने यूट्यूबर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की। हालांकि, बाद में मदुरै कोर्ट ने मनीष कश्यप पर लगाए गए NSA को हटाने का आदेश दिया और उन्हें जमानत दे दी।

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में मनीष कश्यप ने कोर्ट में पेशी के दौरान लालू यादव के खिलाफ अहम टिप्पणी की थी। हथकड़ी लगाए जाने के दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर असंतोष जताया और जेल के अंदर के हालात पर सवाल उठाए। इस घटना के जवाब में, सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, अदालत में उनकी भौतिक उपस्थिति पर रोक लगा दी गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी उपस्थिति की व्यवस्था की गई।

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