देशद्रोह मामला: शेहला रशीद को अदालत से मिली बड़ी राहत, सेना को लेकर दिया था विवादित बयान

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत से कश्मीर की युवा नेता शेहला रशीद को अंतरिम राहत मिल गई है। दरअसल, भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी के बाद शेहला पर देशद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद शेहला रशीद पर गिरफ्तारी संकट मंडरा रहा रहा था। अब अदालत ने शेहला को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दे दिया है।

शेहला रशीद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कथित मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में उनके बयान को लेकर उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। तीन सितंबर को FIR दर्ज किया गया था। शेहला की गिरफ्तारी की मांग करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के वकील आलोक श्रीवास्तव की शिकायत पर एक आपराधिक शिकायत के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। शेहला जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से पीएचडी की पढ़ाई कर रही हैं।

शेहला रशीद के खिलाफ कश्मीर घाटी में कथित रूप से सैन्य कार्रवाई की गलत जानकारी ट्वीट करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए (देशद्रोह), 153-ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 504 (जानबूझकर शांति भंग करने के मकसद से अपमान करने) और 505 (उपद्रव करवाने के लिए बयान देने) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालाँकि, फिलहाल शेहला को अदालत से रहत दे दी गई है।

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