संसद ने पारित किया नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021

लोकसभा ने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 पारित कर दिया है। बिल को संसद के निचले सदन द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक की चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया था। यह विधेयक आरबीआई से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद डीएफआई को बाजार में आने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है। विधेयक में भारत में दीर्घकालिक अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करने के लिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नामक एक वैधानिक संस्थान स्थापित करने का प्रयास है। संस्था को मुख्य विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) और विकास बैंक के रूप में स्थापित किया जाएगा जो बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। 

वही इस विधेयक में भारत में लंबी अवधि के गैर-पुनरावृत्ति अवसंरचना वित्तपोषण के विकास का समर्थन करना शामिल है, जिसमें अवसंरचना वित्तपोषण के लिए आवश्यक बांड और डेरिवेटिव बाजार का विकास और वित्तपोषण अवसंरचना के व्यवसाय को आगे बढ़ाना शामिल है। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, बाजार की विफलताओं को दूर करने की कोशिश करेगा जो बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के दीर्घकालिक, कम मार्जिन और जोखिम भरे स्वभाव से उपजा हो। इसकी स्थिरता और स्थिरता पर विश्वास को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था होगी। 

सरकार वित्तीय संस्थानों को आवश्यक अनुदान और योगदान, विदेशी उधारों के लिए रियायती दरों पर गारंटी और अन्य रियायतें प्रदान करेगी। गारंटी रियायती दर पर प्रदान की जाएगी, 0.1 प्रतिशत से अधिक नहीं। निजी क्षेत्र द्वारा प्रवर्तित विकास वित्त संस्थानों को शुरू करने के लिए पाँच साल की कर छूट मिलेगी, जिसे अगले पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, इस बिल में कहा गया है कि विकासात्मक वित्तीय संस्थान को भारतीय रिज़र्व बैंक से देय धनराशि को उधार लेने या निर्धारित अवधि की समाप्ति पर नब्बे दिनों से अधिक नहीं होने की अनुमति दी जाएगी। डीएफआई आरबीआई से एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोटों के बिलों के खिलाफ भी उधार ले सकता है, जो वाणिज्यिक या व्यापार लेनदेन से संबंधित हैं।

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