कोरोना से लड़ाई में बड़ा कदम, ऐसी स्थिति में पहुंचा बेंगलुरु

कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 20 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है. बता दें कि इस पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया है. चीन से फैले इस वायरस से सबसे पहले कर्नाटक के कुलबर्गी में एक मौत हुई थी.

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अपने बयान में बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त भास्कर राव ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 20 अप्रैल तक सिटी कमिश्नरेट के सभी हिस्सों में लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि इस धारा के अनुसार एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों इकट्ठा नहीं हो सकते हैं. उन्होंने बता कि सीआरपीसी की धारा 144 का आदेश 12 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहेगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, मंगलवार को कर्नाटक में कोविड -19 मामलों की पुष्टि की गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. बता दें कि इस वक्त देश में कोरोना वायरस क चलते बेहद ही बुरे हालात हैं. पूरा देश इस वायरस से जंग लड़ रहा है. अभी तक देश में इस वायरस से 300 के पार लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 10 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैंं. प्रत्येक दिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है.

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