सुप्रीम कोर्ट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कैविएट याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि अगर अदालत जुलाई में गुजरात से राज्यसभा के लिए उनके चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेताओं द्वारा दायर किसी भी याचिका पर सुनवाई करती है, तो पहले उन्हें सुना जाए. इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने एस जयशंकर के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता की याचिका को खारिज कर दिया था. राज्यसभा के भाजपा उम्मीदवार जयशंकर के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार गौरव पांड्या ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. फिल्म दंगल से लेकर लाल सिंह चड्ढा तक आमिर खान के यादगार किरदारों को इस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने कैलेंडर में किया कैद इस मामले को लेकर कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने राज्यसभा की दो सीटों के लिए जुलाई 2019 में हुए चुनाव में दो सीटों के अलग-अलग चुनाव कराए, जिससे सत्ताधारी दल के पास बहुमत होने के कारण दोनों सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जीत हुई. सुप्रीम कोर्ट : पूर्व CM उमर अब्दुल्ला को लगा झटका, पीएसए के तहत इस दिन होगी सुनवाई आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले दिनों गुजरात हाईकोर्ट ने जयशंकर और जुगल ठाकुर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी थी. कांग्रेस का दावा है कि दोनों सीट पर एक साथ चुनाव होते तो कांग्रेस को एक सीट मिल सकती थी. गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिकाकर्ता जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनाव को अमान्य घोषित करने के कारणों को बताने में नाकाम रहे. कोर्ट ने कहा था कि याचिकाकर्ता संविधान या जनप्रतिनिधि कानून का कोई ऐसा प्रावधान भी बताने में असफल रहे, जिसमें चुनाव आयोग को सभी रिक्तियों के लिए एक साथ चुनाव कराने की बाध्यता है. वरिष्ठ कांग्रेस नेता जीएम सरूरी की परेशानी बढ़ी, NIA ने जारी किया समन हुडा दफ्तरों में फ्लाइंग टीम की छापामारी, गायब थे कई कर्मचारी आम आदमी पार्टी की दिल्ली चुनाव में बंपर जीत से तीसरा मोर्चा बनाने को मिली ताकत