राजस्थान और पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुआ 'मोटर व्हीकल एक्ट', जानिए क्या है कारण

नई दिल्ली: देश में मोटर व्हीकल एक्ट आज से प्रभावी हो गया है। राजस्थान और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने जुर्माने में 10 गुना वृद्धि सहित कई सख्त प्रावधानों से लैस इस एक्ट को प्रदेश में लागू न करने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि भले ही इस एक्ट का उद्देश्य दुर्घटना रोकना हो, किन्तु भारी जुर्माने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

खाचरियावास ने कहा कि सरकार के पास इसकी समीक्षा करने का पूरा अधिकार है। परिवहन मंत्री ने कहा कि जुर्माने की राशि की समीक्षा करने के बाद ही हम इसे लागू करने पर निर्णय करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जुर्माने की राशि को ही इसे न लागू करने का आधार बनाया है। हालांकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और केंद्र के बीच लोकसभा चुनाव के वक़्त से ही चली आ रही तनातनी को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। 

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2020 तक सड़क हादसों में 50 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार ने इसके पीछे तर्क दिया था कि अगर जुर्माना ज्यादा होगा तो नियमों का अनुपालन कड़ाई से हो सकेगा और इससे सड़क हादसों में भी कमी आएगी। दूसरी ओर राजस्थान सरकार का कहना है कि यह नियम लागू किए गए तो भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ जाएगा।

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