मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 19 मई को आएगा आदेश

नई दिल्ली: भगवान श्रीकृष्ण की नगरी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई करने के बाद मथुरा की कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। 13.37 एकड़ की जमीन को लेकर चल रहे विवाद पर अदालत अब 19 मई को अपना फाइनल आदेश सुनाएगी। न्यायालय में दाखिल की गई याचिका में अदालत की देखरेख में विवाद स्थल पर खुदाई की भी माँग की गई है। दावा है कि यदि खुदाई होती है तो वहाँ पर वही कारागार मिलेगा, जहाँ पर भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था।

रिपोर्ट के अनुसार, मथुरा में भगवान श्रीकृष्ण की जन्म स्थली पर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने के लिए काफी समय से माँग की जा रही है। अदालत में इसको लेकर भी याचिका दाखिल की गई थी, मगर अदालत ने उसे खारिज कर दिया था। मामले में याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से विवाद स्थल की खुदाई कर उसकी जाँच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की माँग की है। उल्लेखनीय है कि इस याचिका के माध्यम से 13.37 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मालिकाना हक माँगा जा रहा है। इसमें ईदगाह भी शामिल है।

कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की जमीन को समझौते के माध्यम से मस्जिद को देने का विरोध किया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस मामले में हिंदुओं के साथ धोखा करके कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की भूमि को बगैर किसी समझौते के शाही ईदगाह को सौंप दी गई थी। कोर्ट से माँग की गई है कि अदालत ये घोषित करे कि श्रीकृष्ण जन्म सेवा संस्थान द्वारा 12 अगस्त 1968 शाही ईदगाह के साथ किया गया समझौता बगैर किसी क्षेत्राधिकार के किया गया था।

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