Maradu Flat Case: सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लगाई फटकार, जाने मामला

नई दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने तटीय क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर केरल सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस तरह के निर्माणों में शामिल अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करेगा। अदालत तटीय क्षेत्र के इलाकों में आने वाली अवैध इमारतों के निर्माण के बारे में जानकर स्तब्ध है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर शुक्रवार को एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव से कहा, ' क्या आपको पता है बाढ़ और पर्यावरण की तबाही के कारण कितने लोग मारे गए हैं? आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

आपने पीड़ितों के लिए कितने घर बनाए हैं। अभी भी तटीय क्षेत्रों अवैध निर्माण जारी है।' अदालत ने मुख्य सचिव को प्रकृति को इससे होने वाली तबाही का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण करने को कहा है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से 20 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने से पहले कहा था कि 23 सितंबर को मुख्य सचिव को उसके समक्ष उपस्थित होना होगा। शीर्ष अदालत ने केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित पांच बड़ी रिहायशी इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। इन इमारतों पर तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) से जुड़े नियमों का पालन न करने का आरोप है। 

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