आज मध्य प्रदेश में लागू हो सकता है धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश

भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद कानून को लागू करने की घोषणा कर दी थी। ऐसे में अब तो इसके लिए लाए गए अध्यादेश को राज्यपाल की स्वीकृति भी मिल चुकी है। कहा जा रहा है अब धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश को आज यानी शनिवार से ही लागू किया जाने वाला है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की स्वीकृति मिलने के बाद गृह विभाग ने बीते शुक्रवार को ही अध्यादेश विधि एवं विधायी विभाग को भेज दिया है। बताया जा रहा है विभाग इन्हें परिमार्जित करके अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के लिए शासकीय प्रेस भेजेगा। वहीं अधिसूचना के साथ ही अध्यादेश के प्रविधान लागू हो सकते हैं।

इसके अलावा सरकार फरवरी-मार्च में प्रस्तावित विधानसभा के बजट सत्र में इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक प्रस्तुत करेगी। आप सभी जानते ही होंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून को सख्ती के साथ लागू किए जाने की घोषणा की थी। इसी के साथ ही उन्होंने बीते दिनों ही लड़कियों को बरगलाकर उनके साथ निकाह कर धर्म परिवर्तत कराने के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही थी। सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लाकर धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था तैयार की है।

प्रदेश सरकार की तरफ से लाए गए अध्यादेश के बाद धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान लागू हो सकता है। बताया जा रहा है इसमें प्रलोभन, बहला-फुसलाकर या बलपूर्वक, विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल की सजा की व्यवस्था है। इसी के साथ ही अधिकतम एक लाख रुपये के दंड का प्रविधान भी किया गया है। कहा जा रहा है महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति का मतांतरण करवाने पर कम से कम दो तथा अधिकतम दस साल के कारावास के साथ कम से कम पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।

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