गणेश चतुर्थी और मुहर्रम के लिए कर्नाटक सरकार ने जारी किए सख्त दिशानिर्देश, रहेंगे ये प्रतिबंध

कोरोना महामारी के कारण देशभर में भारी आतंक है इस बीच कर्नाटक के कुछ शहरों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में हालात फिलहाल नाजुक है। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 20 अगस्त तक सभी मुहर्रम जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक व्यक्तियों की भीड़ पर पाबंदी लगाने का भी आदेश दिया है।

वही राज्य सरकार के आदेश के अनुसार, 12 अगस्त से 20 अगस्त तक सभी प्रकार के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आलम/पांजा एवं ताजिया को अब सिर्फ दूर से ही देखा जा सकता है। प्रार्थना कक्षों में मास्क पहनना आवश्यक है। सभी मस्जिदों में नमाज कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होनी चाहिए। मुहर्रम के मौको पर मस्जिद को छोड़कर, सामुदायिक हॉल, खुले मैदान, शादी महल आदि में सामूहिक प्रार्थना सभा की अनुमति नहीं है।

अगस्त से अक्टूबर के मध्य मुहर्रम, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी तथा दुर्गा पूजा समेत कई त्योहार मनाए जाते हैं। सरकार ने जिला अफसरों को त्योहार के दिनों में स्थानीय स्तर पर पाबंदी लागू करने का निर्णय लेने का निर्देश दिया है। दिशानिर्देशों के एक नए सेट में राज्य सरकार ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में प्रदेश में किसी भी त्योहार या सामूहिक कार्यक्रम में पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। आदेश के अनुसार, कब्रिस्तान में कोई समारोह आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। 10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति अपने घरों में ही नमाज अदा करें। वहीं, गणेश चतुर्थी के लिए भी इसी प्रकार की पाबंदी लफै गई हैं। राज्य सरकार ने गणेश चतुर्थी उत्सव के लिए पंडाल लगाने पर पाबंदी लगा दी है।

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