झारखंड हाई कोर्ट : लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज लिया जा सकता है फैसला

शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर उनके खिलाफ चारा घोटाले के मामले में फैसला करेगा. यह मामला बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दुमका कोषागार से सरकारी धन की धोखाधड़ी से संबंधित है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लालू यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य और उम्र का हवाला देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दी. राजद प्रमुख, जिन्हें कई चारा घोटाला मामलों में दोषी ठहराया गया है, को पहले देवघर ट्रेजरी मामले में जमानत मिली थी. उनके वकीलों ने उच्च न्यायालय के सामने गुहार लगाई है कि राजद नेता को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी आधी से अधिक सजा सलाखों के पीछे बिताई थी. इससे पहले 3 दिसंबर को, बिहार के राजनेता को 11 वीं बार लगातार अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि प्रसाद, जिन्होंने 1997 में पार्टी की स्थापना की थी, चारा घोटाला मामलों में रांची में सजा काट रहे हैं और उनके नामांकन पत्र राजद के राज्य मुख्यालय में उनके पुत्र तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव द्वारा प्रस्तुत किए गए थे. प्रसाद के विधिवत अधिकृत कागजात एक करीबी सहयोगी और पार्टी विधायक भोला यादव द्वारा यहां लाए गए थे, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह और राज्य अध्यक्ष जगदानंद सिंह जैसे राजद के अन्य लोगों की मौजूदगी में दायर किए गए थे.

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