जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल: आज लोकसभा में जोर लगाएगी मोदी सरकार, राज्यसभा में करा चुकी है पारित

नई दिल्‍ली : जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान की धारा 370 को हटाने का संकल्‍प उच्च सदन में पारित होने के बाद आज जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को लोकसभा में पेश किया जाएगा. कल राज्यसभा में यह बिल पास होने के बाद आज इसे सदन में रखा जाएगा और इस पर बहस होगी. इस विधेयक में प्रदेश को दो केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, जबकि लद्दाख बगैर विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा. अमित शाह द्वारा पेश प्रस्ताव के मुताबिक, "भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधानों के तहत जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 इस सदन का विचार जानने के लिए भेजा है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति की 19 दिसंबर 2018 की अधिघोषणा के मुताबिक, इस सदन के पास जम्मू कश्मीर राज्य की विधायी शक्ति प्राप्त है"

गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि वह बिल पर उनके हर एक सवालों का जवाब देंगे और आज (मंगलवार को) सदन में विधेयक पेश होने पर बहस में शमिल होंगे. विपक्ष ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए अमित शाह से जवाब मांगा है. हालांकि कल लोकसभा में शोर-शराबे के बीच प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया.

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