इस तारीख तक आधार कार्ड से लिंक करा लें अपना पैन कार्ड, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

नई दिल्ली:  देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 कर दिया है। जो लोग कोरोना महामारी की वजह से अभी तक पैन से आधार लिंक नहीं करा सकें हैं, उनके लिए ये राहत भरी खबर है।

अब नई समय सीमा के अनुसार, लोग अपने आधार को 31 मार्च 2021 तक लिंक करा सकेंगे, वहीं जो पैन इस तारीख तक लिंक नहीं होंगे, उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है। बता दें कि आप अपने पैन नंबर को ई-फाइलिंग पोर्टल http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home के जरिए 12 अंकों वाले आधार कार्ड नंबर से लिंक करा सकते हैं।

अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, यहां आपको बाईं तरफ मौजूद क्वीक लिंक्स टैब पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपके समक्ष पैन-आधार लिंकिंग की रिक्वेस्ट कर चुके लोगों के लिए स्टेटस जानने का ऑप्शन दिया गया होगा। इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करना होगा। जहां आपका पैन लिंक हुआ है या नहीं इस संबंध में जानकारी आपके सामने होगी। 

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