लखीमपुर हिंसा मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत

लखनऊ: लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को उच्च न्यायालय से जमानत दे दी गई है. उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है. इस मुद्दे पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी थी. अदालत ने अब फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्रा को जमानत दे दी है. बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा कल तक जेल से बाहर आ सकते हैं. 

  लखीमपुर हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश SIT ने हाल ही में आरोपपत्र दायर किया था. 5000 पन्ने के आरोपपत्र में SIT ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. यही नहीं SIT के अनुसार, आशीष मौके पर ही मौजूद था. SIT ने अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से गोलीबारी किए जाने की पुष्टि की थी. आशीष मिश्रा की रिवाल्वर और राइफल से भी गोलियां चलाई गई.

SIT ने अपने आरोपपत्र में आशीष मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी असलहा से गोलीबारी करने की बात कही. जबकि आशीष मिश्रा ने कहा था 1 साल से उनके असलहों से कोई फायर ही नहीं किया गया. पुलिस ने बैलेस्टिक रिपोर्ट के आधार पर गोलीबारी की पुष्टि की थी. 

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