लोन मोरेटोरियम मामले में सुनवाई टली, अब 5 नवंबर को मामला सुनेगी सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत में जारी लोन मोरेटोरियम की सुनवाई टल गई है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के दूसरे मुक़दमे में व्यस्त होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी है. अब इस मामले पर पांच नवंबर को सुनवाई की जाएगी. आज भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अदालत को बताया है कि उसने सभी बैंकों को 2 करोड़ तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज न लेने का आदेश दिया है.

इसके साथ ही 6 महीने के मोरेटोरियम अवधि के लिए वसूले गए अतिरिक ब्याज को वापस करने के लिए भी कहा है. अदालत को आम लोगों को दी गई राहत के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों को राहत पर भी विचार करना है. उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में लोन मोरेटोरियम मामले पर लंबी सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि ग्राहकों को राहत देने के लिए ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश दिया था.

आखिर क्या है लोन मोरेटोरियम? मोरेटोरियम का मतलब होता है आप यदि किसी चीज का भुगतान कर रहे हैं तो उसे एक निश्चित अवधि के लिए रोक दिया जाएगा. मान लीजिए यदि आपने कोई लोन लिया है तो उसकी किश्त (EMI) को कुछ महीनों के लिए रोक सकते हैं. हां लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी किश्त माफ कर दी गयी है.

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