क्या आपने भी नहीं बनवाया है जन्म प्रमाणपत्र ? तो जल्द ही बनवा लें, 1 अक्टूबर से देशभर में होने जा रहा बड़ा बदलाव

 

नई दिल्ली: यदि आप भी जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) को हल्के में लेते हैं, या आपने नहीं बनवाया है या घर में बच्चों के भी जन्म प्रमाणपत्र नहीं हैं, तो यह जरूरी खबर आपके लिए ही है। दरअसल, अब 1 अक्टूबर से देशभर में एक अनिवार्य नियम लागू होने वाला है, जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की भूमिका काफी बढ़ जाएगी। अब 'बर्थ सर्टिफिकेट' कई बातों को प्रमाणित करने के लिए एक एकल दस्तावेज होगा। अब नए नियमों के अनुसार, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।

दरअसल, 1 अक्टूबर से देशभर में जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 (Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023) लागू हो रहा है। इस नियम के तहत जन्म और मृत्यु के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा।  इसे लेकर गृह मंत्रालय ने बुधवार (13 सितंबर) को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।, जिसके तहत इन नियमों के कार्यान्वयन पर अपडेट दिया गया है। बता दें कि, इस कानून का प्रमुख उद्देश्य पंजीकृत जन्म और मृत्यु के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस तैयार करना है। कानून जन्म प्रमाण पत्र को किसी व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान के निश्चित प्रमाण के तौर पर स्थापित करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के शुरू होने या उसके बाद पैदा हुए लोगों पर ये नियम प्रभावी होगा। 

बता दें कि, प्रमाणपत्र स्कूलों में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने समेत कई प्रक्रियाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा।  इसके अलावा गोद लिए गए (दत्तक), अनाथ, परित्यक्त और सरोगेट बच्चों के साथ-साथ एकल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को ये कानून सरल बनाएगा।

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