चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) 1 अगस्त से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सीएम मनोहर लाल खट्टर के आदेश की अनुपालना के तहत यह आदेश जारी किया है। अब कर्मचारियों को शहरों की आबादी के मुताबिक बेसिक सैलरी का 8, 16 और 24 फीसद किराया भत्ता दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। इस परिवर्तन के बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को 1190 रुपये से लेकर 6 हजार रुपये तक का लाभ होगा। सरकार ने आबादी के हिसाब से एचआरए की न्यूनतम राशि भी निर्धारित की है। एचआरए में संशोधन होने के बाद प्रदेश सरकार के लगभग तीन लाख कर्मचारी व अधिकारियों को लाभ होगा। नए परिवर्तन के तहत 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में रखा गया है। ऐसे शहरों में काम करने वाले कर्मचारियों को 24 फीसद या न्यूनतम 5400 रुपये एचआरए प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 5 लाख या इससे ज्यादा या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे शहरों में तैनात कर्मचारियों को 16 फीसद या न्यूनतम 3600 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। राहुल गाँधी के कश्मीर दौरे पर बोले सत्यपाल मालिक, कहा- उनकी यहाँ जरुरत नहीं EC से नितीश कुमार को बड़ा झटका, अपने चिन्ह पर झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकेगी JDU बहरीन के प्रधानमंत्री से मिले पीएम मोदी, कई समझौतों पर किए हस्ताक्षर