गुजरात सरकार का बड़ा आदेश- 30 जून तक कोरोना वैक्सीन लगवा लें वरना...

अहमदाबाद: पूरे देश में भले ही दूसरी लहर भले शांत होती नज़र आ रही है, किन्तु संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए देश के विभिन्न जगहों पर टीकाकरण उच्च स्तर पर किया जा रहा है। इस बीच गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य के 18 शहरों एवं नगरों में 'व्यावसायिक गतिविधियों' में लगे लोगों के लिए कोरोना से बचाव के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया है।

इन शहरों एवं नगरों में कोरोना वायरस कारण फिलहाल रात्रि कर्फ्यू जारी है। सरकार ने राज्य के बाकी हिस्सों में ऐसे लोगों के लिए टीकाकरण के लिए 10 जुलाई की समयसीमा निश्चित की है। वैसे सरकार ने यह निर्धारित नहीं किया है कि इस तय समय सीमा के अदंर जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा पायेंगे, उनके खिलाफ वह क्या कार्रवाई करेगी। गुरुवार की शाम को सीएम विजय रूपाणी के नेतृत्व में उनके निवास पर हुई राज्य सरकार की कोरोना संबंधी कोर समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया। 

राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में कहा कि, '' 18 शहरों , जहां अगले कुछ दिनों तक कर्फ्यू जारी रहेगा, में व्यावसायिक गतिविधियों में लगे निदेशकों, मालिकों एवं कर्मियों के लिए 30 जून तक वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है।'' सरकार ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का पालन नहीं करने वाले बिजनेस और प्राइवेट संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा।

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